दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले दो महीने से नागरिकता संशोधन ऐक्ट के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सार्वजनिक जगह को प्रदर्शन के लिए जाम नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि, इस मामले की अलग सुनवाई