सुप्रीम कोर्ट ने पालघर में दो साधुओं समेत तीन लोगों की हत्या के मामलें में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के 21 अप्रैल के मानहानिकारक समाचार कार्यक्रम में उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से मंगलवार को मना कर दिया है।
न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ये प्राथमिक निरस्त कराने के लिए अर्नब गोस्वामी को सक्षम अदालत के पास जाना होगा। पीठ ने अर्नब को किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई के लिए तीन सप्ताह का संरक्षण प्रदान कर दिया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी का मूल आधार है। नागपुर में दर्ज प्राथमिकी शीर्ष अदालत ने अर्नब पर कथित हमले की शिकायत के साथ संयुक्त जांच के लिए मुंबई भेज दी थी। जिसके बाद आज पीठ ने इस मामले में सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया।