कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम- 2020 के तहत मध्यप्रदेश के एक एसडीएम द्वारा किए गए फैसले से महाराष्ट्र के किसान को उसके हक की पूरी राशि मिल गई है।
महाराष्ट्र के भटाने (तहसील शिरपुर, जिला धुले) के किसान श्री जितेंद्र पिता कत्थू भोई को मध्य प्रदेश के खेतिया (जिला बड़वानी) के व्यापारी श्री सुभाष, अरूण पिता बाबूलाल से पानसेमल (बड़वानी) के एसडीएम ने, उसके द्वारा बेची गई मक्का की धनराशि दिलाई है।
कृषक श्री जितेंद्र द्वारा 270.95 क्विंटल मक्का व्यापारी श्री सुभाष, अरुण बेची गई थी। इसके बदले व्यापारी द्वारा कृषक को 3,32,617 रूपए का भुगतान नहीं करने पर कृषक द्वारा, कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अध्यादेश- 2020 के अंतर्गत,एसडीएम को उसे राशि भुगतान कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
नए कानून से संबंधित केस होने से इसमें बड़वानी कलेक्टर ने भी दिशा-निर्देश दिए और किसान को व्यापारी से उसकी कृषि उपज का संपूर्ण भुगतान कराया गया।
कृषि मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाले अहम कदम साबित हो रहे हैं।
कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम- 2020 के तहत मध्यप्रदेश के एक एसडीएम द्वारा किए गए फैसले से महाराष्ट्र के किसान को उसके हक की पूरी राशि मिल गई है।
देश में कृषि सुधार और किसानों के हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए ये कानून निश्चित ही क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, जिसका यह एक उदाहरण मात्र है।