रिपोर्ट- पल्लवी त्रिपाठी
नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव किया है । दरअसल, देश में लाइसेंस ऑनलाइन बनवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है । हालांकि, अब भी कई ऐसे राज्य है जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है । जिसके चलते केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का फैसला किया है । इसके अलावा देश के कुछ राज्यों में फीस पहले से ही ऑनलाइन जमा होती है। जबकि कुछ राज्यों में यह प्रवाधान नहीं था। जिसे अब शामिल कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन सेवा दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा जैसे कई राज्यों में हैं । जिसके बाद अब मार्च महीने से देश के कई और राज्यों में सेवाएं ऑनलाइन कर दी जाएगी । जिसके चलते नागरिकों को लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा । साथ ही अब नागरिकों को अपना कीमती वक्त लाइनों में लगकर ज़ाया नहीं करना पड़ेगा । अगर आप भी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं , तो आपको ऑनलाइन माध्यम से इस प्रक्रिया के जरिए आवेदन करना होगा ।
1. सबसे पहले राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://Parivahan.Gov.In/ पर जाएं ।
2. होम पेज पर मौजूद राज्यों की सूची में से अपने राज्य का नाम चुनें ।
3. इसके बाद लर्निंग लाइसेंस के विकल्प पर क्लिक करें।
4. जिसके बाद फॉर्म आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा । जिसमें पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान से भरें ।
5. फॅार्म भरने के बाद आईडी प्रूफ, उम्र का प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करें ।
6. फिर अपनी टेस्ट ड्राइव की तारीख का विकल्प भरें ।
7. लाइसेंस बनाने के लिए आपके आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल या राशन कार्ड में से कोई एक होना अनिवार्य है ।
हालांकि देश में पले से ही फीस ऑनलाइन जमा होती है। वहीं कुछ राज्यों में यह प्रवाधान नहीं था। जिसे अब शामिल कर दिया गया है।