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किसान क्रेडिट कार्ड: भारत में सभी मछली किसानों को केसीसी दिया जाएगा

सरकार ने पशु पालक एवं मछली पालक किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जुडऩा शुरू कर दिया है। इससे क्रेडिट कार्ड का लाभ मछलीपालकों को भी मिलेगा जिससे उन्हें सस्ता लोन मिल सकेगा।

By: Prity Singh 
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किसान क्रेडिट कार्ड: भारत में सभी मछली किसानों को केसीसी दिया जाएगा

भारत में सभी मछली किसानों को केसीसी दिया जाएगा। सरकार न केवल किसानों की बल्कि देश में मछुआरों की भी मदद करने के तरीके तलाश रही है। इसलिए इसने भारत में मछली किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लाभ दिया है।

अब अन्नादत्त की तरह मछली किसान भी केसीसी के जरिए कर्ज लेकर अपना कारोबार बढ़ा सकेंगे। केसीसी प्राप्त करने के लिए मछुआरे अपने नजदीकी बैंक में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

केसीसी का लाभ ले रहे करीब 58 फीसदी किसान ही:

*  आपको बता दें कि कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के शुभारंभ के इतने वर्षों के बाद भी देश के सभी किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है।

*  आंकड़ों के अनुसार लगभग 58 प्रतिशत किसान ही किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। जबकि 42 प्रतिशत किसान इस योजना से बाहर हैं और अभी भी साहूकारों से भारी ब्याज दरों पर कर्ज लेते हैं।

*  अब सरकार चाहती है कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालन/डेयरी किसान और मछली किसान स्वयं उठाएं। केसीसी से मछली किसानों को सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। केसीसी पर लिए गए 3 लाख रुपये तक के कर्ज की ब्याज दर, वैसे, 9 प्रतिशत है। लेकिन सरकार इसमें 2% की सब्सिडी देती है। इस तरह यह 7 प्रतिशत हो जाता है। लेकिन समय पर वापसी करने पर 3% की और छूट मिलती है। इस तरह ईमानदार किसानों के लिए इसकी दर केवल 4 प्रतिशत ही रह जाती है।

ये मछली किसान ले सकते हैं केसीसी:

*  किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि मछुआरे

*  मछली किसान (व्यक्तिगत और समूह / भागीदार / फसल / किरायेदार किसान)

*  स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह।

मछली किसानों के लिए केसीसी के लिए आवेदन करने की पात्रता:

*  खेती, मछली पालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भले ही किसी और की जमीन पर खेती करता हो, इसका फायदा उठा सकता है।

*  किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी की आयु 18-75 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

*  यदि किसान की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो सह-आवेदक की भी आवश्यकता होगी।

*  यदि किसान की आयु 60 वर्ष से कम है तो बैंक कर्मचारी उस किसान की पात्रता की जांच करेगा कि वह इसके लिए पात्र है या नहीं।

*  मछली पालन के लाभार्थियों के पास मछली पालन और मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों जैसे तालाबों, टैंकों, खुले जल निकायों, रेसवे, हैचरी, पालन इकाइयों के लिए आवश्यक लाइसेंस होना चाहिए।

*  वह किसी भी अन्य राज्य-विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के रूप में मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में से किसी एक का मालिक होना चाहिए।

किसान क्रेडिट कार्ड कैसे प्राप्त करें:

आपको जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड बनाना है उसकी वेबसाइट पर जाना होगा और उस बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड सेक्शन में जाना होगा। आवेदन पत्र डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट लें। इस फॉर्म को ध्यान से भरें।

किसान आवेदन और आवश्यक दस्तावेज नजदीकी बैंक शाखा में जमा करें। ऋण अधिकारी आवेदक के साथ आवश्यक जानकारी साझा करेगा। इसके बाद ऋण राशि (सीमा) स्वीकृत होते ही कार्ड भेज दिया जाएगा।

मछली पालन के लिए सरकारी अनुदान:

सरकार मछली पालन व्यवसाय खोलने के लिए किसानों को अनुदान भी प्रदान कर रही है। मत्स्य संपदा योजना के तहत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग अनुदान देने का प्रावधान है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी श्रेणियों की महिलाओं को लागत राशि का 30 प्रतिशत तक और अन्य श्रेणियों के लिए 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। लाभार्थी को लागत राशि का 60 प्रतिशत तक बैंक ऋण दिया जा सकता है और शेष 10 से 15 प्रतिशत राशि लाभार्थी द्वारा निवेश की जानी है।

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