दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है। जहरीली हवा के कारण जनता को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए GRAP-4 के तहत सख्त प्रतिबंध लगाए हैं।
10वीं-12वीं छोड़ सभी स्कूल बंद
दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के कारण 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों की कक्षाओं को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अगले आदेश तक यह नियम लागू रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस अभय एस. ओका और आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ प्रदूषण से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत से दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।
GRAP-4 के तहत लागू प्रमुख प्रतिबंध
1.दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित: आवश्यक सेवाओं वाले LNG, CNG, और BS-4 डीजल ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों का प्रवेश बंद।
2.निर्माण कार्यों पर रोक: हाईवे, फ्लाईओवर, और अन्य परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध।
3.वाहनों पर सख्ती: दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-4 डीजल वाहनों और भारी मालवाहक ट्रकों के चलने पर रोक।
4.ऑफिस वर्क फ्रॉम होम: सरकारी, नगरपालिका, और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ संचालन और शेष कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति।
बढ़ते प्रदूषण से लोगों की परेशानी
प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह उपाय प्रभावी साबित होंगे या नहीं, यह देखने के लिए आने वाले कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और आगे के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।