गृह मंत्रालय ने शनिवार को लाॅकडाउन 5.0 को लकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। यह लाॅकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। नए दिशानिर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में और सख्ती लागू करने की बात कही है। सरकार ने इसे लाॅकडाउन की जगह अनलाॅकडाउन 1 कहा है। सरकार की कोशिश है कि आम जन जीवन को पटरी पर वापस लाया जाए।
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, जो जरूरी चीजे है उनके लिए कोई कर्फ्यू नही रहेगा। अब रात को 9 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, 8 जून से धार्मिक स्थल, माॅल, सैलून, होटल रेस्टोरेंट को शर्तो के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही स्कूल-काॅलेज जुलाई से खोले जा सकते है। वहीं शादी और अंतिम संस्कार में पुराने नियम लागू रहेंगे।
इसके साथ ही सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी, वही अंतरराष्ट्रीय उड़नों, मेट्रों, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, बार नहीं खुलेंगे। जारी दिशानिर्देशों में 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।