पाकिस्तान के इशारे पर भारतीय रक्षा ठिकानों की जासूसी करने वाले श्रीलंकाई मूल के नागरिक को विशेष अदालत एनआईए ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा मुकम्मल की है। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि श्रीलंका के अरूण सेल्वाराजन को कोर्ट ने आईपीसी, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है।
अधिकारियों के अनुसान 10 सितंबर 2014 को एनआईए ने सेल्वाराजन को गिरफ्तार किया था। उसने और तमीम अंसारी ने पाकिस्तानी खुफिया टीम के साथ मिलकर तमिलनाडु के कई संवेदनशील स्थानों व रक्षा ठिकानों की जासूसी की थी। जांच एजेंसी ने अंसारी व सेल्वाराजन के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
जनवरी 2018 में कोर्ट ने अंसारी और सेल्वाराजन के खिलाफ आरोप तय किए थे। जहां पर सेल्वाराजन को उसके सभी आरोपों में दोषी पाया गया। जबकि अंसारी के खिलाफ मामला अभी चल रहा है।