नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने के मामले में देश की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई भारतीय रिजर्व निर्देश 2016 का पालन नहीं करने पर की गई है और जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा-47ए (1)(सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।
ये कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि आरबीआई ने एक बैंक ग्राहक के खाते की जांच की, जिसमें ये पाया गया कि एसबीआई ने आरबीआई के निर्देशों के पालन में देरी की। बाद में ये भी पता लगा कि धोखाधड़ी की सूचना आरबीआई को देर से दी गई। इसके बाद ही आरबीआई ने एसबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि आप बताएं कि आप पर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए?
बता दें कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है और अगर उस पर निर्देशों के पालन ना करने की वजह से जुर्माना लग सकता है, तो ये बाकी बैंकों के लिए एक सबक होगा कि वह आरबीआई के निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
वहीं, आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भी 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर इस बैंक पर भी कार्रवाई हुई है। यह मौद्रिक जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाया गया है।
हालांकि आरबीआई ने ये साफ कर दिया इस जुर्माने का असर बैंक के किसी ग्राहक पर नहीं पड़ेगा और ना ही उसे दी जाने वाली किसी सुविधा में कमी की जाएगी।
बता दें कि, आरबीआई इससे पहले भी बैंकों पर सख्त कार्रवाई कर चुका है और तगड़ा जुर्माना लगा चुका है। बीते महीने ही आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर के लेंडर आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों और बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया गया था।