शिवम प्रजापति की रिपोर्ट
आगरा: ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यवसाय करने वाले कारोबारियों के लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब आगरा विकास प्राधिकरण ने कारोबारियों को निर्देशित किया है कि वे कोई नई सामग्री नहीं खरीदेंगे। प्राधिकरण ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे सभी मालवाहकों के लिए प्रवेश बंद कर दिया है। एडीए ने यह आदेश एक अक्टूबर को जारी किया।

एमसी मेहता बनाम यूनियन बैंक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को आदेश जारी किया था, जिसमें ताजमहल की बाउंड्रीवाल से 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाया जाए। इस आदेश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण ने कमर्शियल एक्टिविटीज का सर्वे शुरू कर दिया है।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ का कहना है कि ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में आने वाले सभी कारोबारियों को निर्देशित कर दिया गया था कि 17 अक्टूबर तक के लिए सभी कमर्शियल एक्टिविटीज बंद कर दें। इसी वजह से क्षेत्र के सभी व्यापारियों से कहा गया है कि वे कोई नई सामग्री न खरीदें और न ही प्रतिबंधित एरिया में कोई मालवाहक वाहन का प्रवेश किया जाएगा।