जेएनयू राजद्रोह मामले में बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को दिल्ली पुलिस ने बताया कि कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी अब तक नहीं मिली है। इसके बाद दिल्ली की अदालत ने राज्य सरकार को तीन अप्रैल तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेस पुरुषोत्म पाठक ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि, दिल्ली सरकार को कन्हैया कुमार पर अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी के बारे में याद दिलाया जाए। पुलिस ने कन्हैया कुमार और जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद तथा अनिर्बान भट्टाचार्य समेत अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोपपत्र दाखिल किया और कहा था कि उन्होंने 9 फरवरी, 2016 को परिसर में एक समारोह में लगाए गए देशद्रोह के नारों का समर्थन किया और जुलूस निकाला था।
बताते चले कि, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब तीन साल की जांच के बाद जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद व अनिर्बन भट्टाचार्य समेत 10 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह व अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने की सरकारी अनुमति के बिना 14 जनवरी 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामला संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर जेएनयू कैंपस में 9 फरवरी 2016 की रात आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा है। इस मामले में कन्हैया, उमर खालिद व अनिर्बन भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया था हालांकि वह फिलहाल जमानत पर हैं।