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ऑरेंज और ग्रीन जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति

By: RNI Hindi Desk 
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ऑरेंज और ग्रीन जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति

लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है और ऐसे में राज्य में उसके लिए गाइड लाइन भी जारी हो गयी है।

आपको बता दे कि उत्तराखंड सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शॉपिंग कॉम्पलेक्स, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा घर, बार, होटल आदि पर लगी रोक बरकरार रहेगी।

प्रदेश में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है, जिससे केंद्रीय गाइडलाइन के अनुरूप ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी दुकानों को खोला जा सकता है। अभी तक सुबह सात से शाम चार बजे तक दुकान खोलने का प्रावधान है।

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