नई दिल्ली : कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर एक बार फिर देश की राजधानी नई दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जो रात 10.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लोगू होगा, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। बता दे कि दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला तेजी से बढ़तो कोरोना महामारी को लेकर लिया है।
दिल्ली सरकार के इस फैसले के अंतर्गत, इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी, जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनको छूट होगी लेकिन उन्हें ई-पास लेना होगा। राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी।
इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी, वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। प्रेग्नेंट महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को निश्चित समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी।