रिपोर्ट : मोहम्मद आबिद
नई दिल्ली : आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बतादें की दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद को CBI कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई है। और सजा की आधी अवधि काट लेने के बाद लालू प्रसाद यादव के वकीलों ने जमानत देने की सिफारिश की थी।
लालू प्रसाद यादव की सुनवाई करीब चार घंटे तक चली और सुनवाई करने वाले जज अपरेश कुमार सिंह का मानना है की लालू प्रसाद का दावा सही नहीं जिसके आधार पर उनको जनानत नहीं दी जा सरकी है और उनकी आधी सजा पूरी होने में समय है और लगभग दो महीने का और समय लगेगा। जिसके चलते लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं दी जा सकती है।और फिर से लालू प्रसाद यादव को 60 दिन बाद जमानत याचिका दायर करनी होगी।
लालू यादव की तरफ से दलील पेश करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने दूसरे लोगों का हवाला देते हुए कहा की कुछ लोगों की आधी सजा पूरी नहीं हुई है और फिर भी हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान की है। लालू प्रसाद की तबीयत भी ठीक नहीं है। वह गंभीर रूप से बीमार हैं, इस आधार पर भी वह जमानत के हकदार हैं।
बतादें की सीबीआई की ओर से दलील पेश करते हुए वकील राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद का दावा सही नहीं है। दुमका कोषागार मामले में उन्हें रिमांड में लेने में विलंब किया गया है। जब तक रिमांड में नहीं लिया जाता, तब तक दूसरे मामले की सजा की गणना नहीं की जा सकती। इसके समर्थन में सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद के सभी मामलों के आदेश की कॉपी और संबंधित दस्तावेज भी पेश किए गए।