रिपोर्ट: सत्यम दुबे
नई दिल्ली: कोरोना महामारी के दूसरे लहर में ऑक्सीजन की कमीं से लगातार दम तोड़ रहे मरीजों के लिए अस्पताल और डॉक्टरों की बेबसी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन में कोई अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन डाल रहा है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसे फांसी पर लटका देंगे। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी ले लगा सकते हैं।
Delhi High Court Division Bench of Justice Vipin Sanghi & Justice Rekha Palli begins hearing a plea by Maharaja Agarsen Hospital regarding a shortage of oxygen. pic.twitter.com/n4UObucGKt
— ANI (@ANI) April 24, 2021
आपको बता दें कि जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने उस वक्त ये सख्त दिप्पणी की जब ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की सांसों पर आए संकट को देखते हुए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी की, कि हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। बेंच ने कहा कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।
महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट से कहा कि जो कुछ भी चल रहा है, हम उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे, हालांकि, हम हवा से ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जिम्मेदारी उन पर भी आती है। इस दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने को कहा है।
Senior Advocate Rahul Mehra asks Delhi High Court to formulate something and that allocation of 480 MT of Oxygen to be supplied to Delhi.
— ANI (@ANI) April 24, 2021
इसके बाद वकील राहुल मेहरा ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हम व्यवस्था को क्रम में नहीं रखेंगे तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि हमारे कोटा 480 मीट्रिक टन के बावजूद शुक्रवार को दिल्ली को लगभग 296 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें 480 मीट्रिक टन आवंटित ऑक्सीजन नहीं मिली तो 24 घंटे में पूरी फंक्शनिंग ठप हो जाएगी।
इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन कब किया गया है। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की सुचारू और पूर्ण रूप से आवंटित आपूर्ति कई समस्याओं को हल कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकता है तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि देशभर में अधिक संख्या में मामलों के कारण ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले टैंकरों की कमी हो गई है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को क्रायोजेनिक टैंकरों की खरीद के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिए। हमें उम्मीद है कि दोनों सरकारों के अधिकारी इस संबंध में समन्वय करेंगे।