{ सतीश गुप्ता की रिपोर्ट }
लाॅक डाउन के दौरान फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमित आसेरी द्वारा दुकानदारों को दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक रोस्टर के हिसाब से सशर्त दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत दूसरे दिन।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमित आसेरी ने पुलिस उपाधीक्षक राजवीर सिंह गौर, चेयरमैन सुनील चक,नगरपालिका की अधिशाषी अधिकारी सीमा सिंह तोमर,प्रभारी निरीक्षक डॉ विनय प्रकाश राय एवं व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों बाजार में पैदल भ्रमण स्थित का जायजा लिया।
जायजा लेने के दौरान अधिकांश दुकानदारों द्वारा लाॅक डाउन के नियमों का पालन न किए जाने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमित आसेरी ने पहले तो साथ में मौजूद व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से कङी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोगों द्वारा दुकानदारों से लाॅक डाउन के नियमों का शत-प्रतिशत पालन करवाने की जिम्मेदारी ली गई थी।
लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी दुकानदार द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।जिस पर साथ में मौजूद व्यापार मण्डल के वरिष्ठ जिला महामंत्री मनोज कौशल व नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता आदि ने
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमित आसेरी से एक दिन का और समय देने का अनुरोध करते हुए कहा कि अगर आज के बाद अगर कोई भी दुकानदार आप द्वारा जारी किए नियमों का उल्लंघन करते पाया जाए तो आप द्वारा सम्बन्धित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमित आसेरी ने साथ में मौजूद नगरपालिका परिषद कायमगंज की अधिशाषी अधिकारी सीमा सिंह तोमर को निर्देश देते हुए कहा कि आज के बाद आप अपनी टीम के साथ समय समय पर बाजार में भ्रमण कर दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगे।
वहीं अधिशाषी अधिकारी सीमा सिंह तोमर ने सभी दुकानदारों से अपनी दुकानों पर कूङादान रखने का अनुरोध करते हुए कहा कि सभी दुकानदार अपनी दुकान पर एक कूङादान रखें तथा 12 बजे नगरपालिका से निकलने वाली कूङा गाङी में ही कूङा डाल दें।
यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने नाली या सङक पर दुकान का कूङा फेंकते पाया जाता है तो सम्बन्धित दुकानदार से 5 सौ रुपये जुर्माना और महामारी के समय गंदगी फैलाने में नगरपालिका अधिनियम 1916 कीं सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
अधिशाषी अधिकारी सीमा सिंह तोमर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि किसी भी दुकान पर कोई भी मोटरसाइकिल एवं साइकिल खङी नहीं मिलनी चाहिए।
मार्केट में दुकान के बाहर मोटर साइकिल या साइकिल खङी मिलने पर दुकान और मोटरसाइकिल दोनों सील कर दी जाएगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमित आसेरी के निर्देश पर अधिशाषी अधिकारी सीमा सिंह तोमर द्वारा जारी किए नियमों का पालन करने के लिए सभी दुकानदार पूरी तरह से सक्रिय हो गये हैं