सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान में इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग करने वाली दायर याचिका को स्थागित कर दिया गया। कोर्ट ने इसकी सुनाई के लिए अगली तारीख भी नहीं दी है।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े इस मामले पर सुनवाई करने वाले थे, लेकिन उनके अवकाश पर रहने के कारण मामले को स्थागित कर दिया गया। दायर याचिका में कहा गया है कि संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया यानी भारत। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जब देश एक है तो उसके दो नाम क्यों है? एक ही नाम का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है?
याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया शब्द से गुलामी झलकती है और यह भारत की गुलामी का निशान है। इसलिए इस शब्द की जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। याचिका में दावा किया है कि भारत या हिंदुस्तान शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करते है।
याचिका में सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए उचित कदम उठाते हुए इंडिया शब्द को हटाकर देश को भारत हिंदुस्तान कहने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह अनुच्छेद इस गणराज्य के नाम से संबंधित है।