दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के संचालन, प्रसार और प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने आधिकारिक आदेश जारी किया है।
एग्जिट पोल और चुनाव सर्वेक्षणों पर रोक
चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन चैनलों सहित किसी भी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों को प्रकाशित या प्रसारित करने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रतिबंध
आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान किसी भी मीडिया हाउस, समाचार एजेंसी या अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव से जुड़े सर्वेक्षणों को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं होगी।
5 फरवरी को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
आयोग ने स्पष्ट किया कि 5 फरवरी 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन, उसके परिणामों के प्रकाशन, प्रसार और प्रचार पर पूरी तरह रोक रहेगी।
ओपिनियन पोल और मतदान सर्वेक्षणों पर भी रहेगा प्रतिबंध
इसके अलावा, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले यानी 3 फरवरी की शाम से किसी भी ओपिनियन पोल या मतदान सर्वेक्षण के परिणामों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है।
निर्वाचन आयोग के इस सख्त आदेश का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखना है, जिससे मतदाता बिना किसी बाहरी प्रभाव के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।