प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने के लिए इजाजत दी और नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हास्पिटल एंड हेल्थ केयर से मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल ही कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर सकेंगे। एनएबीएच से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों को ही कोरोना मरीजों के इलाज की अनुमति दी गई है। कोरोना मरीजों के इलाज में मानकों का पूरी तरह से पालन हो। इसके लिए एनएबीएच से मान्यता होने की शर्त रखी है। प्रदेश में ऐसे निजी अस्पतालों की संख्या सीमित है।
इन अस्पतालों का क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पंजीकरण होना भी जरूरी है। गाइडलाइन के अनुसार निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अलग से वार्ड होना चाहिए। जिसमें प्रवेश और निकासी के द्वार अलग-अलग होने चाहिए । अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनाती और आईसीयू की सुविधा होनी चाहिए। आईसोलेशन वार्ड में प्रत्येक बेड में ऑक्सीजन, बायो मेडिकल वेस्ट के लिए उचित व्यवस्था, कोविड मरीजों के लिए अलग से एंबुलेंस होनी चाहिए।