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कोर्ट के आदेश पर माफिया बने कोचिंग को अब लौटानी होगी फीस, पढ़ें पूरी खबर

By: RNI Hindi Desk 
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कोर्ट के आदेश पर माफिया बने कोचिंग को अब लौटानी होगी फीस, पढ़ें पूरी खबर

रिपोर्ट: मोहम्मद आबिद
शिक्षा से देश को बनाया जा सकता है लेकिन जब शिक्षा ही बेहतर नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षित कर पाएंगे की और हम क्या भविषय की उम्मीद करेंगे। इसमें कोई दोराय नहीं है की अब शिक्षा को व्यवसाय का रूप दे दिया गया गया है और हजारों की फीस लेकर कोचिंग टीचर्स अपनी जेब भरने में लगे रहते है।

बेंगलुरु से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें कंज्यूमर फोरम  ने एक छात्रा के फेल होने पर पूरी फीस लौटाने का आदेश सुनाया है बतादें की  कक्षा 9 में फेल होने के बाद छात्रा के फेल होने पर उसके पिता त्रिलोक चंद गुप्ता ने कोचिंग सेंटर को जिम्मेदार माना और जब छात्रा के पिता ने जब कोचिंग सेंटर संचालक से फीस वापस करने की मांग तो कोचिंग संचालक ने मना कर दिया फिर उसके बाद फेल हुए छात्रा के पिता ने कंज्यूमर फोरम का फीस रिटर्न को लेकर दरवाजा खटखटाया।

बतादें की बेंगलुरु के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम ने इस मामले की सुनवाई के बाद कोचिंग सेंटर को छात्रा के फेल होने का जिम्मेदार माना था. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोचिंग सेंटर को दोषी माना गया था।

छात्रा के पिता त्रिलोक चंद गुप्ता के मुताबिक, उन्होंने कोचिंग सेंटर को फीस के तौर पर 69,408 रुपये अदा किए थे. हालांकि, कोचिंग सेंटर ने अपने वादे पूरे नहीं किए थे और छात्रा की पढ़ाई में ज्यादा मदद नहीं हो पाई थी। उनकी शिकायत के अनुसार, एक्सट्रा क्लासेस तो छोड़िए, कोचिंग सेंटर ने ठीक से सामान्य क्लासेस भी नहीं चलाई थीं. इसकी वजह से 9वीं क्लास में पढ़ने वाली उनकी बेटी अपने स्कूल के यूनिट टेस्ट में फेल हो गई थी।

वहीं कोर्ट ने पूरे मामले में कोचिंग सेंटर की लापरवाही मानते हुए कोचिंग सेंटर को फीस वापस लौटाने के निर्देश दिए और फीस वापस करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है।

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