(संवाददाता प्रवीण अरोड़ा की रिपोर्ट)
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के आवासीय संस्थागत औद्योगिक व्यवसायिक सामूहिक आवासीय की आवंटियों को जल सुविधा उपलब्ध कराए जाने के सापेक्ष लिए जा रहे, जल शुल्क की धनराशि को आवंटियों से वसूलने के लिए प्राधिकरण द्वारा आवंटियों के हित में प्राधिकरण की 117 वी बोर्ड बैठक में अनुमोदन करा कर वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लागू की गई है।
जिससे कि अधिकाधिक लोग उक्त सुविधा का लाभ लेते हुए बकाया जल्द बिलों का भुगतान कर सकेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के आवंटियों के जल मूल्य के रूप में बकाया धनराशि को निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत नियमानुसार छूट प्रदान की गई है। 29 फरवरी तक भुगतान करने पर 40% की छूट प्राप्त होगी। तो वहीं, एक मार्च से 31 मार्च तक तीस प्रतिशत की छुट अनुमन्य होगीष
आपको बताते चलें कि, 31 मार्च के बाद डिफॉल्ट धनराशि के ब्याज पर छूट की योजना स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा ततसमय मैं लागू दरों के अनुसार ही वसूली की जाएगी।