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गणतंत्र दिवस से पहले यूपी के इस शहर में लगा धारा-144, जारी हुआ गाइडलाइन

By: RNI Hindi Desk 
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गणतंत्र दिवस से पहले यूपी के इस शहर में लगा धारा-144, जारी हुआ गाइडलाइन

रिपोर्ट: नंदनी तोदी

नोएडा: साल 2021 की गणतंत्र दिवस हर साल के गणतंत्र दिवस से कुछ अलग है। क्योंकि दिन और तारीख तो वहीं है, बस बदला हैं तो सिर्फ वक्त। गौरतलब है कि इस समय किसान और सरकार के बीच खींचतान लगातार जारी है, जिसे लेकर किसान इस गणतंत्र दिवस के मौके पर अपना ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जबकि प्रशासन लगातार बम की खबरों और किसी प्रकार की गैर-गतिविधि को लेकर अलर्ट पर है। जिससे इस दिवस के मौके पर प्रशासन और किसानों के बीच आमने-सामने की संभावना है। इसे लेकर यूपी के अलावा दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रतिबन्ध लगाए गए है।

यूपी के नोएडा में पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अगले कुछ दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दिया है। नोएडा पुलिस के आदेश के तहत 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक नोएडा में इस धारा के तहत किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही प्राइवेट ड्रोन उड़ाने की भी अनुमति नहीं दी गई हैं।

नोएडा पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी संभव है, इसलिए भी सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

आपको बता दें, नोएडा पुलिस ने 22 जनवरी की देर रात जारी किए गए अपने आदेश में कहा है कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बड़ी संख्या में नोएडा से भी लोगों के जाने की संभावना है। गौतमबुद्ध नगर में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई है। नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में बिना इजाजत धरना-प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही लोगों को निजी ड्रोन उड़ाने से भी मना किया गया है

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