निजामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने के मामले में मलेशिया के 122 नागरिकों को जमानत मिल गयी है।
आपको बता दे कि मलेशिया के 122 नागरिकों पर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के अलावा अवैध रूप से मिशनरी गतिविधियों में शामिल होने और देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी किये गये सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप है।
दिल्ली की एक अदालत की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने इन्हें राहत देते हुए 10-10 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान सभी मलेशियाई नागरिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। ये सभी एक होटल में ठहरे हुए हैं।
आपको बता दे, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज पर 13 अप्रैल से हज़ारों की संख्या में मुस्लिम जमा हुए थे और सरकार के जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के बावजूद धार्मिक आयोजन किया।