रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसिबल एवं रात्रि में 70 डेसिबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 एवं 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में 55 एवं 45 डेसिबल तथा शांत क्षेत्र में 50 एवं 40 डेसिबल की सीमा तय की गई है।
