सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों के विध्वंस के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना नोटिस के किसी भी संपत्ति को नहीं तोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी संपत्ति को विध्वंस करने से पहले उसके मालिक को 15 दिन पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा।
