सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को देशभर की मस्जिदों में प्रवेश देने वाली मांग याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। दायर याचिका में कहा गया है कि महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध असांविधानिक, लैगिक न्याय और समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश से रोकने के लिए जारी फतवे को दरकिनार करते हुए सुनवाई के लिए सहमत हो गई।
वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में केंद्र के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोग और आॅल इंडिया पर्सनल लाॅ बोर्ड से भी जवाब मांगा है।
दायर याचिका पुणे की एक मुस्लिम महिला ने दायर की है। जिसमें महिला ने संाविधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि धर्म, जाति, जन्मस्थान और लैंगिक आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।