दिल्ली की कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर समेत सभी दोषियों को 10-10 साल की सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना मुकर्रर किया है। दरअसल दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गयी थी जिसके बाद इसमें कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी बनाया गया था।
जुर्माने की रकम पीड़िता के परिवार को दी जायेगी। इससे पहले दुष्कर्म मामले में सेंगर को उम्र कैद हो चुकी है। वह वर्तमान में तिहाड़ जेल में है। आपको बता दे कि चार मार्च को कुलदीप सेंगर के साथ दो पुलिसकर्मियों और तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया था।
उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित के पिता की 9 अप्रैल 2018 को ज्यूडिशियल कस्टडी में संदिग्ध मौत हो गई थी, आरोप लगाए गए कि कुलदीप सिंह सेंगर के संरक्षण में ही पुलिस ने पीड़ित को राइफल की बैरल से पीटा और उसके साथ हैवानियत की गई।
आपको बताते चले की 4 बार से लगातार विधायक रहा कुलदीप कभी चुनाव नहीं हारा। उसने उन्नाव जिले की अलग-अलग सीटों से 3 बार चुनाव जीता।