पिछले कई महीनों से देश में लॉकडाउन लागू है. जिस वजह से स्कूल से लेकर सभी संस्थान बंद थी और कई परीक्षाएं स्थगित भी करनी पड़ी. वहीं दूसरी ओर कोरोना काल के चलते विश्वविद्यालयों के आखिरी साल की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने UGC के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा है. अदालत ने UGC के दिशा-निर्देशों को खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं किए जाएंगे. अदालत ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं. और अगली तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह भी ली जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को छात्रों को प्रमोट करने के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए. इस मामले में छात्रों की तरफ से अदालत में वकील अलख आलोक श्रीवास्तव पेश हुए थे.