नई दिल्ली : देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आम लोगों को राहत देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों के रसोई का खाने का जायका गड़बड़ा गया था। वहीं इसका अतिरिक्त बोझ आम जनता के पॉकेटों पर पड़ रहा था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पाम और सन फ्लॉवर ऑयल (Sunflower Oil) पर एग्री सेस (Agri Cess) और कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) को घटा दिया है।
बता दें कि इससे पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू करने का आदेश जारी किया था। स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। राज्यों को कहा गया है कि आदेश जारी कर इसका सख्ती से पालन कराएं।
आयात शुल्क में कटौती
सरकार के इस फैसले के मुताबिक क्रूड पाम तेल पर ड्यूटी घटाकर 8.25% (पहले 24.75%) , RBD पामोलीन पर 19.25 (पहले 35.75), RBD पाम तेल पर 19.25 (पहले 35.75), क्रूड सोया तेल पर 5.5 (पहले 24.75), रिफाइंड सोया तेल पर 19.5 (पहले 35.75), क्रूड सूरजमुखी तेल पर 5.5 (पहले 24.75) और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर 19.25 (पहले 35.75) की गयी। ड्यूटी घटाए जाने से CPO के भाव में 14,114.27, RBD के 14526.45, सोया तेल के 19351.95 रुपए प्रति टन घटे है. सरकार के इस फैसले के बाद खाद्य तेलों में 15 रुपये की कमी हो सकती है।
जानिए कब लागू होगा फैसला
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क में कटौती 14 अक्टूबर से प्रभावी होगी और 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी। आपको बता दें कि इसके लागू होने से खाद्य तेलों के कीमतों में गिरावट होने की संभावना है।