उत्तराखंड में निकाय चुनाव से संबधित ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आखिरकार सुलझ चुका है। इस महीने के अंत तक निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो सकती है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। राजभवन द्वारा निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है।
एकल सदस्यीय समर्पित आयोग द्वारा ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाएगा। इस महीने के अंत तक निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी होने की संभावना है।
उत्तराखंड के निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग द्वारा हरी झंडी दे दी गई थी। विभाग ने अपनी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी। इसके बाद राजभवन को इस विषय पर निर्णय लेना था।
निकाय चुनाव के लिए इस ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। इसके लिए शासन द्वारा राजभवन को कानून में बदलाव के इरादे से अध्यादेश भेजा था।
राजभवन की विधि टीम द्वारा किसी कानून का हवाला देते हुए इसे रोक लिया गया था। बाद में राजभवन ने ही शासन में विधि विभाग से इस विषय पर उनकी राय मांगी।
विधि विभाग द्वारा भी इसे हरी झंडी दे दी गई है। कुछ कानूनों का हवाला देते हुए विधि विभाग का मानना है कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है।
अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है , जिसके साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद निकाय चुनाव होंगे।
अब राज्यपाल ने भी इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है , जिसके बाद ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू हो जाएगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव होंगे।
This post is written by Abhijeet kumar yadav