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उत्तराखंड में लागू नाईट कर्फ्यू, जानिये कब तक रहेगी पाबंदी और किसे मिलेगी आज़ादी

By: RNI Hindi Desk 
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उत्तराखंड में लागू नाईट कर्फ्यू, जानिये कब तक रहेगी पाबंदी और किसे मिलेगी आज़ादी

रिपोर्ट: नंदनी तोदी

देहरादून: देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो प्रदेश में कोरोना के मामलों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।

दरअसल, प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए ये नाइट कर्फ्यू आज से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। ये नाइच कर्फ्यू रात 10.30 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसी को लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बीते दिन नई एसओपी जारी की है।

नई गाइड़लाइन के मुताबिक-

. सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल हो पाएंगे।

.मुख्य सचिव ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हालांकि कुछ श्रेणियों में थोड़ी रियायत दी गई है

.सभी सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम, ऑटो, रिक्शा आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे।

.सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम का संचालन भी आधी क्षमता के साथ किया जाएगा।

.प्रदेश भर में सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पुल और स्पा को पूरी तरह से बंद रहेंगे।

.इंडस्ट्रीज की रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाले कर्मचारी।

.राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर आपातकालीन स्थिति में लोगों और सामान की आवाजाही रहेगी।

.मालवाहक वाहनों की यात्रा और सामान उतार-चढ़ाव में कार्यरत लोगों को।

. बस, ट्रेन, हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने घरों को जाने वाले लोग।

.शादी और संबंधित समारोह के बैंक्वेट हॉल, विवाह समारोह से संबंधित लोग और वाहनों की आवाजाही को तय समय के भीतर छूट होगी।

इसके अलावा मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि सभी जिलों में निवासी और पर्यटकों को सार्वजनिक स्थान, कार्यालय में अनिवार्य रूप से कोविड-19 सुरक्षा मानक का पालन करना होगा। मास्क, सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। 65 साल से अधिक आयु के लोग, गंभीर रूप से बीमार लोग, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें।

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