1 सितंबर से 6 सितंबर तक होने वाली जेईई मेन और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा अब किसी भी सूरत में नहीं रोकी जा सकती है। इसे खुद कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी देकर केंद्र सरकार के पक्ष में निर्णय दे दिया है।
आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ परीक्षाओं को लेकर पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस इसे गैर बीजेपी शासित 6 राज्यों ने दाखिल दिया था।
दरअसल आज जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने विचार करने के बाद छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों द्वारा जेईई मेन और नीट परीक्षाओं पर पुनर्विचार करने की याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया।
बताते चले, 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी थी।