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नैनीताल: स्टोन क्रेशरों के खिलाफ जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

By: RNI Hindi Desk 
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नैनीताल: स्टोन क्रेशरों के खिलाफ जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

{ नैनीताल से सुनील बोरा की रिपोर्ट }

हाई कोर्ट ने प्रदेश के स्टोन क्रेशरों द्वारा मानकों को पूरा नही करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आज अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश न्यायमूर्ति शुधांशू धुलिया व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में  पेश हुए।

कोर्ट ने उनसे यह बताने को कहा है कि उधम सिंह नगर , हरिद्वार व नैनीताल में ऐसी जगह का चयन करें जहाँ पर स्टोन क्रेशरों को स्थापित किया जा सके। कोर्ट ने यह भी आदेश दिए है कि बिना कोर्ट के आदेश के नए स्टोन क्रेशरों के लाइसेन्स जारी नही करें।

कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अभी कितने स्टोन क्रेशर ऐसे है जो संचालित है परन्तु वे मानक पूरा नही करते है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनाई 19 मार्च की तिथि नियत की है।

आपको बता दे रूद्रपुर निवासी त्रिलोक चन्द्र ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में लगभग तीन सौ स्टोन क्रेशर है जिनमे से कई स्टोन क्रेशर मानक पुरा नही करते है।

अधिकांश स्टोन क्रेशर आवादी वाले क्षेत्रों में लगे हुए है मानकों के अनुसार स्टोन क्रेशर को आवादी क्षेत्र से तीन किमी दूरी पर होना चाहिए था। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि स्टोन क्रेशर एक इंडस्टीज है इनको औद्योगिक क्षेत्र में ही स्थापित किया जाय ।

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