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नगर निगम की सख्ती, निगम कमिश्नर ने बिना अनुमति विकसित कॉलोनी अवैध घोषित की

नगर निगम ने इसे मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन माना है। जिसके बाद इन भूमि मालिकों की कालोनी को अवैध घोषित कर दिया।

By: Naredra 
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नगर निगम की सख्ती, निगम कमिश्नर ने बिना अनुमति विकसित कॉलोनी अवैध घोषित की

छिंदवाड़ाः शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। जारी आदेश के अनुसार, छिंदवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कुकड़ा जगत स्थित भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनी विकसित की गई। इस मामले में भूमि मालिकों पूजा सराठे और  भूराप्रसाद डेहरिया को जिम्मेदार पाया गया।

जानकारी के मुताबिक, रकबा 1.7530 हेक्टेयर भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर उनका विक्रय किया गया और कॉलोनी विकसित कर दी गई। जबकि नियमानुसार कॉलोनी निर्माण से पहले रेरा पंजीयन, भूमि डायवर्जन, कॉलोनाइजर लाइसेंस और विकास अनुमति लेना अनिवार्य होता है, जो नहीं लिया गया। मौके की जांच के बाद अनियमितताओं की पुष्टि हुई।

नगर निगम ने इसे मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन माना है। जिसके बाद इन भूमि मालिकों की कालोनी को अवैध घोषित कर दिया गया।

छिंदवाड़ा से संवाददाता श्याम साहू की रिपोर्ट

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