नगर निगम ने इसे मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन माना है। जिसके बाद इन भूमि मालिकों की कालोनी को अवैध घोषित कर दिया।
नगर निगम ने इसे मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन माना है। जिसके बाद इन भूमि मालिकों की कालोनी को अवैध घोषित कर दिया।
बताया जा रहा है कि इस सामग्री का बाजार मूल्य करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा था। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।