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नगर निगम की सख्ती, निगम कमिश्नर ने बिना अनुमति विकसित कॉलोनी अवैध घोषित की

नगर निगम की सख्ती, निगम कमिश्नर ने बिना अनुमति विकसित कॉलोनी अवैध घोषित की

नगर निगम ने इसे मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन माना है। जिसके बाद इन भूमि मालिकों की कालोनी को अवैध घोषित कर दिया।