नगर निगम ने इसे मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन माना है। जिसके बाद इन भूमि मालिकों की कालोनी को अवैध घोषित कर दिया।
नगर निगम ने इसे मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन माना है। जिसके बाद इन भूमि मालिकों की कालोनी को अवैध घोषित कर दिया।
सौंदर्यीकरण के नाम पर निर्माण, नियमों की अनदेखी पर उठे गंभीर सवाल। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की खुली अवहेलना, कटघरे में जिम्मेदार!