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ईडी ने तमिलनाडु के सांसद की 89 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया

By: RNI Hindi Desk 
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ईडी ने तमिलनाडु के सांसद की 89 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) का उल्लंघन करने के लिए तमिलनाडु की अराकोनम लोकसभा सीट से द्रमुक पार्टी के सांसाद एस जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों की 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।

ईडी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि फेमा का उल्लंघन करते हुए सिंगापुर स्थित एक कंपनी में अवैध तौर पर हासिल, अर्जित, स्थानांतरित शेयरों के बराबर की संपत्ति जब्त की गई है। एजेंसी को सूचना मिली थी कि जगतरक्षकन ने फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विदेशी शेयर हासिल किए हैं।

ईडी ने दावा किया है कि फेमा के प्रावधानों के तहत जांच में पाया गया कि जगतरक्षकन और उनके बेटे संदीप आनंद ने भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना सिल्वर पार्क इंटरनेशनल पी लिमिटेड सिंगापुर में 15 जून 2017 को कथित तौर पर क्रमशः 70,00,000 और 20,00,000 शेयर लिए। ईडी ने कहा कि जगतरक्षकन ने अवैध तरीके से हासिल शेयरों को फेमा के नियमों के विरूद्ध अपने परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया।

ईडी ने कहा है कि फेमा की धारा 37 ए के प्रावधानों के तहत जगतरक्षकन और उनके पारिवार के सदस्यों की कृषि भूमि, भूखंड, मकान आदि के रूप में अचल संपत्ति और बैंक खाते तथा शेयरों को मिलाकर कुल 89.19 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। इस मामले में मामले में आगे जांच की जा रही है।

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