उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में अर्नब गोस्वामी को तीन सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। वह तीन सप्ताह में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते है।
उच्चतम न्यायालय ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर को छोड़ बाकी सभी एफआईआर को निरस्त कर दिया हैं। नागपुर में दायर की गई एफआईआर को अब मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए है कि वह अरनब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा प्रदान करें।