उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया है। सरकार द्वारा दिए गए फरमान में ये जारी किया गया है कि, यूपी पुलिस के हर कर्मचारियों को अब अपनी संपत्ति का ब्योरा सरकार को देना होगा।
इसके साथ ही कर्मचारियों को हर साल खरीदी, बेची गई चल और अचल संपत्ति की जानकारी भी देनी होगी। वहीं प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत आईपीएस, पीपीएस, गजेटेड, नॉन गजेटेड पुलिसकर्मी घेरे में आएंगे।
जहां अब तक सिर्फ आईपीएस अधिकारी ही हर साल ब्योरा देते आए है। इसके अलावा पीपीएस अधिकारी पांच साल में सरकार को अपनी संपत्ति की जानकारी देते थे। योगी सरकार के आदेश के बाद अब पुलिसकर्मियों को खुद का या घर के अन्य सदस्यों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति का ब्योरा देना होगा।