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मुफ्त में मिली जमीन पर निजी अस्पताल इलाज मुक्त में क्यों नहीं कर सकते-सुप्रीम कोर्ट

By: RNI Hindi Desk 
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मुफ्त में मिली जमीन पर निजी अस्पताल इलाज मुक्त में क्यों नहीं कर सकते-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि उन निजी अस्पतालों की पहचान की जाए जहां कोविड-19 मरीजों का मुफ्त या कम से कम खर्च में इलाज किया जा सके।

कोर्ट ने कहा कि जिन अस्पतालों को मुक्त या कौड़ियों के भाव जमीने दी गई है, वहां कोरोना मरीजों का इलाज मुफ्त या नाममात्र दरों पर क्यों नहीं होना चाहिए ?

चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राॅय की पीठ ने केंद्र सरकार की और से पेश साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है।

कोर्ट वकील सचिन जैन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें देशभर के निजी या कारपोरेट अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए लागत संबंधी नियमों की मांग की गई है।

याचिका में न्यूज रिपोर्ट का हवाला देकर निजी अस्पतालों से भारी भरकम बिल वसूलने का आरोप लगाया गया है।

इसमें कहा गया है कि जब देश महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तब निजी अस्पताल जो सार्वजनिक जमीन पर चल रहे है और धर्मार्थ संस्थानों की श्रेणी में है, उन्हे इन मरीजों का मुफ्त में इलाज करने के लिए कहा जाना चाहिए।

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