उत्तर प्रदेश : 14 दिन बढ़ी PFI सदस्यों की न्यायिक हिरासत
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में दिल्ली से हाथरस पीड़िता के गांव जाने के दौरान एक्सप्रेस-वे पर पकड़े गए पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार कथित सदस्यों की न्यायिक हिरासत 90 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।
इन लोगों पर देशद्रोह, साम्प्रदायिक उन्माद भड़काकर दंगा कराने के प्रयास का मामला दर्ज है। इस मामले की जांच सरकार द्वारा गठित एसटीएफ कर रही है।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम अनिल कुमार पांडेय की अदालत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों के खिलाफ चल रहे मामले में एसटीएफ के उपाधीक्षक राकेश पालीवाल ने चार्जशीट पेश करने के लिए तीन माह का और समय मांगा है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में एनआइए एक्ट लागू होने के बाद कानूनन आरोप पत्र दाखिल करने के लिए जांच दल को 90 दिन के स्थान पर 180 दिन का समय दिए जाने का प्रावधान है।
राकेश पालीवाल ने भी कोर्ट में यही हवाला देकर समय मांगा था, जो उन्हें मिल गया है। अब वह जांच समाप्त होने के बाद तय अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल करेंगे।
बता दें, हाथरस में एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या हो जाने के बाद वहां दंगा भड़काने के प्रयास में दिल्ली से कार में जाते समय 5 अक्टूबर को थाना मांट इलाके के एक्सप्रेस-वे के मांट टोल प्लाजा पर पकड़े गए पीएफआई के चार सदस्यों पर कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच सरकार द्वारा गठित एसटीएफ कर रही है।