उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जुलूस, प्रर्दश, हड़ताल व बंद के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके लिए योगी सरकार रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी। जिसके बाद इसके फैसले को किसी भी अन्य कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगीं।
ट्रिब्यूनल को आरोपी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार होगा। साथ ही अधिकारियों को आरोपी का नाम, पता व फोटो प्रचारित करने को आदेश दे सकेगा। जिससे कि दूसरे लोग उसकी संपत्ति नहीं खरीद सकें।
सरकार की मानें तों इस अध्यादेश के कानून बनने से सार्वजनिक संपत्ति व निजी संपत्ति की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी। बता दें कि सीएए के खिलाफ प्रर्दशन के दौरान हिंसा आगजनी करने व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक अधिकारी ने कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई पर कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि बिना कानून बनाए इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है।