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यूपी : धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी

By: RNI Hindi Desk 
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यूपी : धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी

यूपी : धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी

लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बना गए धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

वहीं, राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब यह नया कानून आज से उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। इस कानून के तहत नाम छिपाकर शादी करने व अपराध सिद्ध होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा।

कैबिनेट में धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिलने के बाद बुधवार 25 नवंबर को राज्यपाल से अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश के रूप में यूपी में लागू हो गया है। अब इस अध्यादेश को छह माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा।

आपको बता दें कि, लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो वहीं, यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी इस मसले पर कानून बनाने की तैयारी चल रही है।

धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 के मुताबिक, दो अलग-अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन नए कानून में व्यवस्था अवैध रुप से धर्मांतरण को लेकर है। इसमें 3 साल, 7 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के जरिए अवैध रुप से धर्मांतरण कर शादी करने पर रोक लगेगी। दरअसल, गुमराह करके, झूठ बोलकर, लालच देकर, जबरदस्ती या शादी के जरिए धर्म बदलवाने का दोष साबित होने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल की सजा होगी। दोषी पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगेगा।

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