उत्तर प्रदेश में ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को अपने केस में कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका मिला है। दरअसल, कोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाते हुए विजय मिश्र और उनके बेटे विष्णु मिश्र व एक अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ़्तारी पर रोक की मांग खारिज कर दी है।
कोर्ट ने ये बात भी साफ की है, कि ये मामला शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था, इसलिए कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद कोर्ट ने विजय मिश्र और उनके बेटे विष्णु मिश्र व एक अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ़्तारी पर रोक की मांग खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस मामले में संज्ञेय अपराध किया जाना प्रतीत हो रहा है। प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।
याचिका विजय मिश्र, विष्णु मिश्र और विकास मिश्र की ओर से दाखिल की गई थी। इस पर न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की।