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तमिलनाडुः सुप्रीम कोर्ट ने कहा-सरकार तय करें कि शराब ऑनलाइन बेचनी है या दुकानों के जरिये

By: RNI Hindi Desk 
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तमिलनाडुः सुप्रीम कोर्ट ने कहा-सरकार तय करें कि शराब ऑनलाइन बेचनी है या दुकानों के जरिये

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को शराब ऑनलाइन या दुकानों से बेचने की अनुमति देते हुए कहा कि शराब की बिक्री कैसे हो यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है।

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने शुक्रवार को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग (टीएएसएमएसी) को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर दुकानों में शराब की बिक्री का तंत्र बताने को कहा है। इससे पहले 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य में शराब की दुकानें खोलने का रास्ता साफ कर दिया था।

हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के चलते बने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। टीएएसएमएसी की याचिका पर उच्च न्यायालय ने आठ मई को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। टीएएसएमएसी ने कहा था कि यह राज्य सरकार तय करती है कि शराब की बिक्री कैसे की जाए और हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।

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