उत्तराखंड में एक नया जेल एक्ट लागू किया जाएगा,जिसे कैबिनेट में उत्तराखंड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम 2024 के तहस मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार का कहना है , कि हम राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह अपेक्षा करते है कि वे सब भी इस ड्राफ्ट को अपनाएं। इसके साथ ही मौजूदा कानून जैसे कारागार अधिनियम 1894, बंदी अधिनियम 1900 और बंदी अंतरण अधिनियम 1950 को रद्द
