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नर पिचाश सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया, जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर सबूत के अभाव पर बरी

By: RNI Hindi Desk 
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नर पिचाश सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया, जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर सबूत के अभाव पर बरी

गाजियाबाद: नोएडा का निठारी कांड तो याद होगा ना, सबसे खतरनाक वाकया जो भी सुनें, दिल दहल उठे और उसी अपराध को अंजाम देना वाले सुरेंद्र कोली को आज फिर एक बार गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने 12वीं बार सुरेंद्र कोली को निठारी के एक केस में फांसी की सजा सुना दी है।

गाजियाबाद की सीबीआई की अदालत ने 20 साल की युवती की हत्या, अपरहण और रेप के मामले में जहां कल मोहिंदर पंढेर को रिहा कर दिया था और वहीं सुरेंद्र कोली को दोषी माना था। लेकिन आज अदालत ने इस मामले में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा मुकर्रर की है।

4 और केस में फैसला आना है बाकी

बतादें की निठारी के अब तक 12 मामले में फैसले आ चुके है जिसमे कोली को हर मामले में फाँसी की सजा सुनाई गई है। और वहीं सीबीआई की तरफ से केस लड़ने वाले एडवोकेट जेपी शर्मा ने सीबीआई के अधिकारियों की तारीफ की है और अब तक इस केस को मजबूत करने के लिए 38 गवाह पेश किए गए थे जिससे पीड़ितों को मुक्कमल इंसाफ और आरोपियों को सजा मिल सके। और अभी दोनों आरोपियों पर चार और मामलों में फैसला आना बाकी है।

बतादें की सीबीआई के वकील जेपी शर्मा ने कहा की निठारी गांव की रहने वाली एक युवती का आरोपियों ने अपहरण कर रेप करने के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद वकील जेपी शर्मा ने कहा की मृतक युवती सेक्टर 30 में कोठियों में काम करती थी और 12 नवंबर, 2006 को एक घर में काम करने के लिए मां के साथ गई हुई थी और फिर बेटी दूसरी जगह काम करने के लिए निकल गई और फिर उसके बाद कभी लौट कर वापस नहीं आई।

कपड़ों से हुई थी युवती की पहचान

वहीं दूसरी तरफ 29 दिसंबर 2006 को सीबीआई ने सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों की निशान देही से सेक्टर-31 स्थित डी-5 कोठी के पास नाले से बच्चों के अवशेष बरामद किए थे।और उस दौरान कोठी के पीछे वाले हिस्से में मृतकों के कपड़े सहित अन्य सामान बिखरे पड़े थे और युवती के माता पिता ने लड़की के कपड़ों से शिनाख्त की थी।

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