Supreme Court: आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी भर्ती की प्रक्रिया के लिए एक अहम फैसला सुनाया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती से जुडे नियमों व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं जा सकता ।वहीं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया कि पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ‘खेल के नियमों’ को बीच में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकते है। जब तक कि कोई भी संबंधित नियम ऐसा करने की स्पष्ट अनुमति न दें।
दरअसल, यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती से जुड़ा था। वहीं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया। जिसमें उन्होंने में कहा, ‘भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत उस विज्ञापन के जारी होने से होती है जिसमें आवेदनों के लिए आमंत्रण और रिक्तियों उम्मीदवारों के लिए आह्वान किया जाता है।
भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित चयन सूची में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड को बीच में भी किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता है। हालांकि जब तक कि वर्तमान नियम इसकी अनुमति न दें। या इसके अलावा वह विज्ञापन, जो वर्तमान नियमों के विपरीत न हो, इसकी अनुमति न दे।