1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

By: RNI Hindi Desk 
Updated:
रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर उनकी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और कई अन्य लोग जेल में बंद हैं।

https://www.instagram.com/p/CBYWF1zn7_-/

ड्रग्स केस में व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद रिया व अन्य सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रिया की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने रिया को सशर्त जमानत दे दी।

https://www.instagram.com/p/CBCqYJ6npqH/

वहीं उनके भाई शौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। रिया के अलावा सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत मिल गई है।

रिया को एक लाख के मुचलके पर जमानत मिली है।  रिहा होने के बाद उन्हें 10 दिनों तक नजदीकी पुलिस स्टेशन पर हाजिरी लगानी होगी।

https://www.instagram.com/p/CBLTCV1nXNQ/

रिया को पासपोर्ट जमा करना होगा और वह अदालत की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जा सकेंगी। इससे पहले 29 सितंबर को सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सारंग वी कोतवाल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

7 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाना था। आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जेल में बंद रिया चक्रवर्ती, दीपेश और सैमुअल को जमानत दे दी। जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के साथ ही सभी की जमानत का विरोध किया।

https://www.instagram.com/p/CA-jBU3nxVz/

एजेंसी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में कहा था कि रिया ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदती थीं बल्कि वो उसे फाइनेंस भी करती थीं, मतलब वो अवैध ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट में शामिल थीं जो समाज के लिए घातक है

https://www.instagram.com/p/CApz_Tcnvfg/

क्योंकि कोई भी हत्या या गैर इरादतन हत्या की वारदात एक परिवार को प्रभावित करती है लेकिन मादक पदार्थों का नशा पूरे समाज को प्रभावित करता है।

https://www.instagram.com/p/CBFpLHSnA_n/

हालांकि, रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने अदालत के सामने इस मामले में कोई भी सबूत न होने का दावा किया और उन्होंने ड्रग्स के लिए वित्तीय पोषण की धारा 27A को लगाए जाने को चुनौती दी।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...